मुहर्रम पर महाराजगंज प्रशासन अलर्ट: भड़काऊ नारे, हथियार और डीजे पर सख्त प्रतिबंध, शहर में फ्लैग मार्च कर दिया कड़ा संदेश
मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बीएनएसएस की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी कर जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, हथियार, डीजे और राजनीतिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं एसडीओ अनिता सिंहा और एसडीपीओ अमन कुमार के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया है। सीवान। महाराजगंज मुहर्रम पर्व 2026 को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए महाराजगंज अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो गया है। एक ओर प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी कर जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, हथियार, डीजे और राजनीतिक प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध लगाया है, वहीं दूसरी ओर शहर में फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों को कड़ा संदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे और हथियारों पर पूरी तरह रोक अनुमंडल प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 25 जून से 26 जून तक जुलूस की समाप्ति तक विशेष प्रतिबंध लागू र...